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    Home»Uncategorized»किसी भी राज्य के CM तक को गिरफ्तार करने से नहीं झिझकती ED ,जानें ED की ताकत
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    किसी भी राज्य के CM तक को गिरफ्तार करने से नहीं झिझकती ED ,जानें ED की ताकत

    nikunjkrb@gmail.comBy nikunjkrb@gmail.com22/03/2024No Comments3 Mins Read
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    किसी भी राज्य के CM तक को गिरफ्तार करने से नहीं झिझकती ED ,जानें ED की ताकत,,

    दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।

     

    ईडी की एक टीम सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर दलबल के साथ पहुंची। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने तब गिरफ्तार किया जब हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलेगी क्योंकि वे समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। हालांकि, हमारा यह लेख एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शक्तियों के बारे में है, जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार करने में एक बार भी नहीं झिझकती है। दरअसल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (Enforcement Directorate) भारत में एक कानून एनफोर्समेंट एजेंसी है। जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरन एक्सचेंज उल्लंघन जैसे आर्थिक अपराधों से निपटती है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार के तहत संचालित होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शक्तियां और कार्य मुख्य रूप से प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA), और अन्य प्रासंगिक कानूनों से प्राप्त होते हैं।

    एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य हैं 👇

    1. जांच: ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए के तहत निर्दिष्ट कुछ आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार है। यह अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर या अन्य एजेंसियों या अधिकारियों से शिकायत या रेफरल प्राप्त होने पर जांच शुरू कर सकती है।
    2. तलाशी और जब्ती: एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराधों में शामिल होने के संदेह में संपत्तियों, दस्तावेजों और संपत्तियों की तलाशी, छापेमारी और जब्ती करने की शक्ति है। इसमें चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं।
    3. कुर्की और जब्ती: ईडी भारत और विदेश दोनों में ऐसी संपत्तियों को कुर्क कर सकता है, जिन पर अपराध से प्राप्त आय या मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने का संदेह हो। यह कानून की उचित प्रक्रिया के बाद ऐसी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश भी मांग सकता है।
    4. गिरफ्तारी और अभियोजन: ईडी के पास पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराधों में शामिल होने के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। यह पीएमएलए के तहत नामित विशेष अदालतों के समक्ष अपराधियों पर मुकदमा भी चला सकती है।
    5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: ईडी सीमा पार वित्तीय अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और अधिकारियों के साथ सहयोग करता है। यह विदेशी न्यायक्षेत्रों से सहायता मांग सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों से संबंधित मामलों में उन्हें सहायता प्रदान कर सकता है।
    6. न्यायनिर्णयन: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास फॉरन एक्सचेंस मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (FEMA) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का न्यायनिर्णयन करने और तदनुसार जुर्माना लगाने की भी शक्ति है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रवर्तन निदेशालय कानून के ढांचे के भीतर काम करता है और न्यायिक निरीक्षण के अधीन है। इसकी शक्तियों का उद्देश्य आर्थिक अपराधों से निपटना और वित्तीय प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करना है।

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